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उच्च न्यायालय के फैसले पर अदालत ने जताई कड़ी आपत्ति, बरी आरोपी को भेजा नोटिस

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: amarujala.com

अदालत ने एक पुराने फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उसे बेहद चौंकाने वाला करार दिया है। इस मामले में आरोपों से मुक्त किए जा चुके आरोपी को अदालत की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। पूर्व में दिए गए निर्णय में यह माना गया था कि इस प्रकार का कृत्य दुष्कर्म के प्रयास के दायरे में नहीं आता है। अदालत ने इस टिप्पणी के साथ मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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