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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति व जनजाति का बढ़ा आरक्षण रद्द किया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया है। अदालत ने इस संबंध में फैसला सुनाते हुए कोटे में की गई बढ़ोतरी को अमान्य ठहराया। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय के बाद संबंधित वर्गों के लिए बढ़ाया गया आरक्षण निरस्त हो गया है। अदालत ने मामले में बढ़ाए गए आरक्षण प्रावधान को पूरी तरह खारिज कर दिया है।