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विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना में कुल साठ प्रतिशत देना होगा कर

विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण व्यवस्था के अंतर्गत करदाताओं को अपनी अघोषित बाहरी आमदनी अथवा संपत्ति के मूल्य पर तीस प्रतिशत कर चुकाना होगा। इसके साथ ही इस कर राशि के बराबर ही एक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान भी अनिवार्य किया गया है। इस प्रकार घोषित की जाने वाली परिसंपत्तियों पर प्रभावी रूप से कुल साठ प्रतिशत का प्रभार लागू होगा। यह नियम निर्धारित प्रकटीकरण प्रक्रिया के तहत आने वाली विदेशी आय पर प्रभावी रहेगा।