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सामुदायिक वन अधिकार: नोडल एजेंसी विवाद पर वन विभाग के निर्देश का विरोध, निरस्त करने की माँग

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Harminder Singh Saini / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर नीतिगत और प्रशासनिक विवाद सामने आया है। वन विभाग ने एक परिपत्र जारी करके स्वयं को सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया है। इस कदम पर सामाजिक संगठनों और आदिवासी प्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने एक बयान जारी कर कहा कि वन अधिकार मान्यता कानून 2006 का संचालन आदिवासी कार्य मंत्रालय और राज्य में आदिवासी विकास विभाग के वैधानिक दायरे में आता है। संगठन का कहना है कि 15 मई 2025 को जारी किया गया यह विभागीय निर्देश नियमों के विरुद्ध है और आदिवासी विकास विभाग के कानूनी क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है।

संगठन के अनुसार, इस नए निर्देश में 28 मई 2020 के एक पुराने सरकारी फैसले का संदर्भ लिया गया है, जिसे जनविरोध के बाद राज्य सरकार पूर्व में ही निरस्त कर चुकी थी। सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस आदेश के जरिए ग्राम सभाओं और उनकी सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों द्वारा तैयार प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन को बाधित किया जा रहा है, जिससे समुदाय आधारित वन संरक्षण की व्यवस्था प्रभावित होगी।

विभागीय पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के टीएन गोदावर्मन प्रकरण और नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 का उल्लेख करते हुए केवल वर्किंग प्लान पर आधारित वैज्ञानिक प्रबंधन को आधार बनाया गया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि वन विभाग के अलावा अन्य कोई संस्था प्रबंधन का कार्य न करे। इसके विपरीत सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि वनों का वास्तविक प्रबंधन ग्राम सभाएँ करती हैं और बाहरी संस्थाएँ केवल तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती हैं।

संगठन ने यह भी रेखांकित किया कि केंद्र सरकार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत ग्राम सभाओं को संरक्षण और संवर्धन के लिए 15 लाख रुपये का प्रावधान कर रही है, जबकि राज्य में वन विभाग अपने एकाधिकार का दायरा बढ़ा रहा है। संगठन ने राज्य सरकार से इस निर्देश को तत्काल वापस लेने, आदिवासी विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाए रखने का लिखित आश्वासन देने और ग्राम सभाओं की योजनाओं को अविलंब स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है।

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