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पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने की जांच हेतु पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एक अहम फैसला दिया है। अदालत के अनुसार, पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने के मामलों की जांच करने के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी तथा जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने 16 अक्टूबर को अपना यह फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी दर्ज की है।