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अडानी समूह को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता उल्लंघन मामले में सेबी से मिली राहत

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Ms Sarah Welch / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने अडानी समूह को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों के कथित उल्लंघन के आरोपों से मुक्त कर दिया है। इस राहत के दायरे में समूह की प्रमुख इकाइयाँ जैसे अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा अब अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड नाम से संचालित अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और इन सभी कंपनियों के निदेशकों को भी इस क्लीयरेंस में शामिल किया गया है।

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