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ज़िला अदालतों के जजों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 वर्ष करने पर सुप्रीम कोर्ट का ज़ोर

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: amarujala.com

देश भर में मुकदमों की संख्या पांच करोड़ से अधिक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला न्यायपालिका में सेवानिवृत्ति उम्र 62 वर्ष करने पर बल दिया है।

अदालत ने कहा कि अनुभवी जजों की कमी को रोकना समय की मांग है, ताकि रिक्तियों के कारण न्याय पाने का अधिकार केवल भ्रम बनकर न रह जाए। इस आपात संदेश पर कर्नाटक और तमिलनाडु समेत महज़ सात राज्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

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