राष्ट्रीय

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के कड़े नियम लागू, वाहनों के प्रवेश पर रोक और वर्क फ्रॉम होम के आदेश

दिल्ली-एनसीआर में ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। सरकारी आदेश के अनुसार बाहरी राज्यों से आने वाले गैर-बीएस6 वाहनों पर 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक रोक रहेगी।

उल्लंघन करने पर ई-चालान काटे जाएंगे। खुले में निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई है, हालांकि आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छूट दी गई है। सरकारी और निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने और बाकी को घर से काम देने का निर्देश है, जिसमें आवश्यक सेवाएं शामिल नहीं हैं।

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