कारोबारव्हाट्सएप पर भेजें
यस बैंक के एटी-1 बॉन्ड रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

उच्चतम न्यायालय ने यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये मूल्य के एडिशनल टियर-1 (एटी-1) बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने के निर्णय को रद्द करने के आदेश को सही ठहराया है। अदालत ने इस मामले में बॉन्ड निरस्त किए जाने के खिलाफ दिए गए पूर्व के फैसले को बरकरार रखा है। इस कानूनी प्रक्रिया के तहत बैंक द्वारा बॉन्डधारकों की पूंजी समाप्त करने के कदम को अमान्य माना गया है, जिससे संबंधित निवेशकों को बड़ी राहत मिली है।