सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल गिरफ्तारी को रोकने के लिए एसओपी और तंत्र बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल गिरफ्तारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक और टेलीकॉम प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे शिकायत निवारण तंत्र और जीरो एफआईआर के लिए आवश्यक उपाय लागू करें। यह निर्णय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।