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एनसीएलटी में कर्मचारियों की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में कर्मचारियों की नियुक्तियों पर अनुचित नियंत्रण बना रखा है। शीर्ष अदालत के अनुसार ट्रिब्यूनल में कर्मचारियों की भर्ती का पूरा अधिकार केवल एनसीएलटी के अध्यक्ष के पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि न्यायाधिकरण और उसके कर्मचारियों के बीच नियोक्ता तथा कर्मी का सीधा संबंध बना रहना चाहिए।