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ओबीसी आरक्षण बढ़ोतरी पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अहम फैसला

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने के मामले में अहम टिप्पणी की है। अदालत के अनुसार राज्य शासन आरक्षण की निर्धारित पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा पार करने के अनिवार्य आधार साबित करने में असफल रहा। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि मार्च 2019 से 29 सितंबर 2022 के मध्य इस बढ़े हुए कोटे के तहत चयनित हो चुके अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी।