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कानूनी ढांचे के बिना विदेशी निवेशकों के लाभार्थियों का सार्वजनिक खुलासा संभव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Augustus Binu / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कानूनी ढांचे के बिना वैकल्पिक निवेश कोषों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के अंतिम लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। अदालत में दायर जनहित याचिका में इन संस्थाओं के तेजी से होते विस्तार के कारण पारदर्शिता पर गंभीर चिंता जताई गई थी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता सांसद की भूमिका पर सवाल उठाया। पीठ ने पूछा कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका लगाने के बजाय उन्होंने इस मामले को संसद में क्यों नहीं उठाया।

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