कोलकाता में अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 919 होटल और गेस्ट हाउस को अस्थायी बंदी का नोटिस

कोलकाता में अग्निशमन सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य नियमों की अनदेखी करने के मामले में 919 होटल और गेस्ट हाउस को अस्थायी तौर पर अपना कामकाज बंद करने का नोटिस थमाया गया है। शहर में अब तक कुल 960 व्यावसायिक परिसरों की पड़ताल की जा चुकी है। इस प्रशासनिक पड़ताल में केवल 41 परिसर ही सुरक्षा संबंधी तय पैमानों के अनुकूल पाए गए हैं। बाकी सभी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधों में गंभीर कमियाँ उजागर होने के बाद यह कदम उठाया गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह सघन जाँच अभियान 19 अगस्त को घटित एक बड़े अग्निकांड के बाद शुरू किया गया था। उस तारीख को शहर में स्थित शिखा इन गेस्ट हाउस में भीषण आग लग जाने से 9 लोगों की असमय जान चली गई थी। इस जानलेवा घटना के फौरन बाद तंत्र पूरी तरह हरकत में आया और वाणिज्यिक व आवासीय परिसरों में अग्नि सुरक्षा तंत्र की स्थिति परखने के लिए निरीक्षण तेज कर दिए गए।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नोटिस पाने वाले प्रत्येक होटल और गेस्ट हाउस प्रबंधन को सबसे पहले अपने यहाँ सुरक्षा से जुड़े सभी इंतज़ाम पूरी तरह दुरुस्त करने होंगे। इन व्यवस्थाओं को सुधारने के बाद संचालकों को नया अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र हासिल करना होगा। यह नया प्रमाणपत्र लेने के पश्चात ही संबंधित संस्थान अपने व्यापारिक लाइसेंस को बहाल कराने अथवा उसके नवीनीकरण के लिए दोबारा आवेदन कर सकेंगे।
आधिकारिक सूचना के अनुसार कोलकाता में लगभग 3,700 होटल और गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा नियमों का पूर्ण पालन कराने के उद्देश्य से शेष बचे सभी परिसरों की निरंतर जाँच आगे भी जारी रखी जाएगी। अग्नि सुरक्षा नियमों से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध इसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।