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छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा पर अब सामान्य छुट्टी, शासन ने जारी किया संशोधित आदेश

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: amarujala.com

छत्तीसगढ़ शासन ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर देय अवकाश के स्वरूप में संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सोमवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 9 नवंबर 2026 को अब राज्य भर में सामान्य सार्वजनिक अवकाश मान्य होगा। शासन ने अपने पुराने निर्णय को बदलते हुए पूर्व निर्धारित ऐच्छिक अवकाश को निरस्त कर दिया है और इसे सार्वजनिक छुट्टी के तौर पर स्वीकृति दी है।

विभागीय अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार ने 6 नवंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था। उस आदेश के तहत 9 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया था। यह विषय उस आदेश की छुट्टियों की सूची में क्रमांक 50 पर अंकित था। उस पुरानी व्यवस्था के चलते शासकीय अमले को इस त्योहार पर अवकाश लेने हेतु अपने निर्धारित ऐच्छिक कोटे में से चयन करना पड़ता था।

प्रशासन द्वारा नया संशोधित आदेश जारी किए जाने के बाद अब कर्मचारियों को इस पर्व पर अलग से ऐच्छिक अवकाश का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के इस नए फैसले के तहत 9 नवंबर को सभी सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक छुट्टी का नियम लागू रहेगा।

राज्य शासन ने 6 नवंबर 2025 के मूल आदेश में संशोधन का कदम उठाते हुए गोवर्धन पूजा को सामान्य अवकाश की श्रेणी में शामिल किया है। इसके फलस्वरूप 9 नवंबर 2026 को सरकारी कामकाज के लिए सामान्य अवकाश प्रभावशील रहेगा और सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे।

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