छत्तीसगढ़ में पहली कक्षा में प्रवेश के नियम बदले, 6 साल की उम्र अनिवार्य

छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा के तहत पहली कक्षा में प्रवेश से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदेश में कक्षा एक में दाखिला लेने के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु छह वर्ष पूरी होना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवेश की अर्हता से संबंधित इस नए नियम को आगामी प्रक्रिया के लिए लागू किया गया है।
पूर्व की व्यवस्था के स्थान पर अब विद्यार्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा का पालन करना आवश्यक होगा। नए प्रावधानों के तहत पहली कक्षा में नामांकन कराने वाले प्रत्येक बच्चे की उम्र छह वर्ष पूर्ण होना तय किया गया है। इस संबंध में नियमों को संशोधित करते हुए प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।
राज्य में पहली कक्षा में बच्चों के दाखिले को लेकर यह महत्त्वपूर्ण संशोधन सामने आया है। इसके अनुसार अब केवल वही बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश के पात्र माने जाएंगे, जिन्होंने छह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इस व्यवस्था के लागू होने से प्रदेश भर के प्राथमिक स्तर के दाखिलों में इस आयु सीमा का पालन किया जाएगा।