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देर रात भी सुरक्षित महसूस करें महिलाएं, शीर्ष अदालत की अहम टिप्पणी

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: abplive.com

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने महिलाओं की संरक्षा को लेकर अहम बात कही है। पीठ के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रत्येक महिला देर रात में भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि रात 11 बजे या देर रात के समय सड़कों पर आवागमन करते हुए अथवा मेट्रो रेल से यात्रा करते समय महिलाओं में सुरक्षा का भाव बना रहना चाहिए।

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