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धमतरी: धान उपार्जन में लापरवाही पर मगरलोड की खाद्य निरीक्षक रीना साहू निलंबित (जनवरी 2026)

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Jacob / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

धमतरी ज़िले के मगरलोड क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के दौरान शासकीय दायित्वों में कोताही बरतने के मामले में प्रशासन ने अनुशासनात्मक कदम उठाया है। नवा रायपुर अटल नगर स्थित इंद्रावती भवन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय की ओर से जारी निर्देश के तहत खाद्य निरीक्षक रीना साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्ट्रेट से मिली जानकारी के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान उपार्जन के तय दिशा-निर्देशों का समुचित पालन नहीं करने और प्रक्रिया में अपेक्षित रुचि न दिखाने का आरोप संबंधित अधिकारी पर लगा था। विभागीय जांच में यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल पाया गया, जिसे आधिकारिक तौर पर कदाचरण की श्रेणी में रखा गया है।

धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के कड़े रुख के उपरांत यह निलंबन प्रभावी हुआ। आदेश के तहत निलंबन की पूरी अवधि के दौरान खाद्य निरीक्षक का मुख्यालय कार्यालय ज़िला खाद्य अधिकारी, धमतरी निर्धारित किया गया है। ज़िला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा और पारदर्शिता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय-सीमा 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक तय की गई थी। इस सत्र में सामान्य धान हेतु लगभग 2369 रुपये तथा ग्रेड-ए धान हेतु 2389 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित रहा। प्रशासन का कहना है कि उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और किसी भी किस्म की अनियमितता को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था लगातार सक्रिय है।

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