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न्यायिक सेवा: वकालत की अनिवार्यता कम, अब एक वर्ष का अभ्यास और प्रशिक्षण होगा जरूरी

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: amarujala.com

न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए आवश्यक कानूनी वकालत की अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है। एक साल के विधिक अनुभव वाले सफल अभ्यर्थियों को संबंधित राज्य न्यायिक अकादमी में एक वर्ष का कड़ा प्रशिक्षण लेना होगा। इसके उपरांत, अंतिम वर्ष में उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के साथ लॉ क्लर्कशिप का व्यावहारिक कार्य करना अनिवार्य रहेगा।

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