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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया निरस्त

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: amarujala.com

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27 प्रतिशत आरक्षण को निरस्त करने का निर्णय सुनाया है। अदालत ने अपने इस फैसले के दौरान प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी मुख्यमंत्रियों की चर्चा की। इसके अलावा पीठ ने प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो के विचारों का भी उल्लेख किया। न्यायालय द्वारा 27 फीसदी कोटे को रद्द किए जाने के इस आदेश में इन सभी प्रमुख पक्षों को आधार बनाया गया है।

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