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मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून असंवैधानिक घोषित, हाईकोर्ट ने किया निरस्त

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: amarujala.com

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लाया गया 27 प्रतिशत आरक्षण कानून हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार देकर निरस्त कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने यह फैसला अनारक्षित श्रेणी के कई छात्रों की ओर से पेश याचिकाओं पर वर्षों तक चली सुनवाई के बाद दिया है। इन विद्यार्थियों ने अगस्त 2019 के संशोधन अधिनियम की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए न्यायालय में चुनौती दी थी।

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