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यूपीआई भुगतान पर नया नियम: केवल चार प्रतिशत व्यापारिक लेन-देन पर लगेगा शुल्क

वित्त मंत्रालय के अनुसार यूपीआई के माध्यम से होने वाले केवल चार प्रतिशत व्यापारिक लेन-देन पर ही शुल्क लगाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच आपस में होने वाले भुगतान इस व्यवस्था से पूरी तरह बाहर रहेंगे।
मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक, कुल यूपीआई मूल्य में आपसी लेन-देन की हिस्सेदारी लगभग सत्तर प्रतिशत है, जिन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।