कारोबार

सेबी ने शेयर बाजार के क्लोजिंग ऑक्शन और सेटलमेंट नियमों में किया बड़ा बदलाव

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: tv9hindi.com

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इक्विटी कैश और डेरिवेटिव्स सेगमेंट के लिए क्लोजिंग ऑक्शन सत्र (सीएएस) की व्यवस्था में व्यापक सुधार किया है। नियामक के परिपत्र के अनुसार, सभी कारोबारी दिनों में दोपहर 3:30 से 3:40 बजे तक 10 मिनट की विशेष ऑक्शन विंडो संचालित की जाएगी।

बाजार में मूल्य निर्धारण को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। मुख्य संशोधन 7 दिसंबर 2026 से प्रभावी होंगे, जबकि अनिष्पादित आर्डरों के हस्तांतरण से जुड़े नियम 8 फरवरी 2027 से लागू किए जाएंगे।

स्रोत

  • Varta Wire