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हाथियों के पारंपरिक रास्तों को अवरुद्ध करना मानव-वन्यजीव संघर्ष का हल नहीं: सुप्रीम कोर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Yawansahu / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाथियों के पारंपरिक आवागमन गलियारों में बाधा डालना मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष का समाधान नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह हाथियों के रास्तों में मौजूद रुकावटों को हटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराए। इसके साथ ही न्यायालय ने हाथियों को खदेड़ने के लिए जलती हुई आग के गोलों और नुकीली कीलों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हैं।

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