छत्तीसगढ़ की प्रीमियम शराब दुकानों में 1 अक्टूबर से केवल ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू होगी

छत्तीसगढ़ में प्रीमियम श्रेणी की मदिरा दुकानों पर आगामी 1 अक्टूबर से नकद लेन-देन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इन विशिष्ट विक्रय केंद्रों से शराब खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए केवल ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा।
प्राप्त विवरण के अनुसार, 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाली इस नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रीमियम दुकानों पर नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। मदिरा क्रय करने के इच्छुक ग्राहकों को लेन-देन के लिए केवल ऑनलाइन माध्यमों का ही उपयोग करना पड़ेगा।
इस संबंध में सामने आई जानकारियों के मुताबिक, राज्य भर में संचालित प्रीमियम मदिरा दुकानों पर यह नियम समान रूप से लागू रहेगा। नकदी के जरिए बिक्री बंद होने के बाद इन दुकानों पर सभी लेन-देन ऑनलाइन माध्यम से ही पूरे किए जाएंगे।
प्रदेश की इन दुकानों पर मदिरा की उपलब्धता और बिक्री व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली पर केंद्रित किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले इस बदलाव के तहत नकद राशि के माध्यम से किसी भी प्रकार की खरीदारी संभव नहीं होगी।