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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने रद्द किया पीएसए के तहत दिया गया आदेश

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Amiyashrivastava / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल किसी एन्क्रिप्टेड ऐप का उपयोग करना किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने की पर्याप्त वजह नहीं हो सकता। इस टिप्पणी के साथ ही उच्च न्यायालय ने संबंधित नागरिक के खिलाफ जारी किए गए हिरासत के आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

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