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ट्रांसजेंडर कानून में बदलाव से मौजूदा अधिकार नहीं छीने जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट किया है कि ट्रांसजेंडर कानून में किसी भी तरह के बदलाव के जरिए समुदाय को पहले से मिले अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। शीर्ष अदालत में समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि प्रशासन को ट्रांसजेंडर पहचान पत्रों को रद्द करने से रोका जाए।