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दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखे जलाने के लिए समय तय, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: tv9hindi.com

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रमाणित हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति प्रदान की है। यह छूट 7 नवंबर और 8 नवंबर 2026 के लिए दी गई है। अदालत के अनुसार लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पटाखे जला सकते हैं। इसके अतिरिक्त रात को 8 बजे से 10 बजे के मध्य भी हरित पटाखे चलाने की स्वीकृति दी गई है।

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