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दो बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, घटती प्रजनन दर के बीच पुराने कानून अप्रासंगिक

देश में घटती प्रजनन दर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों से जुड़े दंडात्मक नियमों को अब अप्रासंगिक करार दिया है। अदालत की पीठ ने स्पष्ट किया कि पिछले कुछ दशकों में आए जनसांख्यिकीय बदलावों ने ऐसे कानूनों के मूल आधार को समाप्त कर दिया है। न्यायालय के अनुसार अत्यधिक जनसंख्या का जो डर इन नियमों की बुनियाद हुआ करता था, वह परिस्थिति अब पूरी तरह बदल चुकी है।