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वायु शोधक उपकरणों पर 18 फीसदी जीएसटी बरकरार, कर घटाने की मांग नहीं मानी गई

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होने के बीच लोगों को महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदने में परेशानी हो रही है। इस स्थिति के बावजूद जीएसटी फिटमेंट समिति ने प्यूरीफायर और हेपा फिल्टर पर 18 प्रतिशत कर बनाए रखने का निर्णय लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और एक संसदीय स्थायी समिति ने इस कर को घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। इसके विपरीत समिति ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे राहत की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी।