सहायक शिक्षक भर्ती: दिव्यांग नियमों में फेरबदल, तीन नई श्रेणियों को आवेदन का अवसर

छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के 2292 पदों की भर्ती प्रक्रिया में लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ा संशोधन किया है। आधिकारिक शुद्धि पत्र के अनुसार दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित तथा सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित दिव्यांगजन भी अब इस चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इन विशेष वर्गों के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीखें छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से पृथक रूप से घोषित की जाएंगी।
यह प्रशासनिक कदम उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीएस 6783/2026 मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन पर 9 अक्टूबर 2026 को आए फैसले के अनुपालन में उठाया गया है। इससे पूर्व इस भर्ती प्रक्रिया हेतु विस्तृत विज्ञापन 24 जुलाई 2026 को सार्वजनिक किया गया था। न्यायिक निर्देशों के तहत विभाग ने मूल विज्ञापन की कंडिका 05 के उपखंड चार को पूरी तरह हटा दिया है।
लोक शिक्षण संचालनालय के शुद्धि पत्र के अनुसार समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना को आधार बनाते हुए सहायक शिक्षक के पद पर डेफ, ब्लाइंड और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणियों को पात्र माना गया है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 मार्च 2019 को तय दिशा-निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों का वर्गवार तथा समूहवार ब्योरा भी पुनः निर्धारित किया गया है। इसमें अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं बहुदिव्यांगता श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं।
वर्तमान में जारी इस चयन प्रक्रिया के तहत कुल 2292 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1497 पद शामिल किए गए हैं। ई-संवर्ग के कार्यक्षेत्र में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा तथा मुंगेली जिले आते हैं। टी-संवर्ग के अंतर्गत बस्तर, कोरबा, रायगढ़, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, गरियाबंद और बालोद जिले रखे गए हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था से आच्छादित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीयन कराने का मौका शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।