राष्ट्रीय

उम्र निर्धारण के लिए आधार कार्ड वैध प्रमाण नहीं: सुप्रीम कोर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Subhashish Panigrahi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी मृतक व्यक्ति की उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने स्पष्ट किया कि मृतक की आयु का निर्धारण उसके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में लिखी जन्मतिथि के आधार पर किया जाना चाहिए। अदालत के अनुसार उम्र की प्रमाणिकता के लिए विद्यालय प्रमाणपत्र में दर्ज विवरण ही प्राथमिक आधार होगा।

स्रोत