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चुनाव आयोग के सामूहिक कामकाज पर उच्चतम न्यायालय ने दिया था ज़ोर

उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में निर्वाचन आयोग के सामूहिक कामकाज पर विशेष बल दिया था। न्यायालय ने रेखांकित किया था कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य से श्रेष्ठ माना जाए तो अन्य निर्वाचन आयुक्त निष्प्रभावी हो जाते हैं। अदालत के अनुसार निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया में सभी चुनाव आयुक्तों की राय और महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे आयोग का कार्य सुचारू रूप से चल सके।