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छत्तीसगढ़ में 31 दिसंबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रभावी, ज़िला कलेक्टरों को मिले विशेष अधिकार

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Gazal world / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रावधानों को 31 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है। इस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शासन द्वारा ज़िला स्तर पर पदस्थ कलेक्टरों को विशेष शक्तियाँ सौंपी गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, निर्धारित समय-सीमा तक संबंधित ज़िला कलेक्टर अपने-अपने कार्यक्षेत्र में इन विशिष्ट अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे।

राज्य में यह वैधानिक व्यवस्था तय तारीख यानी 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। प्रशासनिक निर्णय के अंतर्गत ज़िलों के प्रमुख अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन अधिकार दिए गए हैं। इस अधिसूचना का मुख्य पहलू ज़िला स्तर के कलेक्टरों को विधिवत रूप से विशेष अधिकार प्रदान करना है, जिससे वे निर्धारित अवधि तक इन कानूनी शक्तियों से संपन्न रहेंगे।

शासन स्तर पर जारी इस व्यवस्था में 31 दिसंबर तक की समय-सीमा तय की गई है। इस दौरान ज़िला कलेक्टरों को प्रदत्त विशेष अधिकार पूरी तरह से प्रभावशील रहेंगे। समूचे राज्य में इस आदेश का क्रियान्वयन निर्धारित अंतिम तिथि तक सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके आधार पर ज़िला प्रशासन के पास संबंधित अधिकार मौजूद रहेंगे।

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