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छत्तीसगढ़ में कामगारों का परिवर्तनशील महंगाई भत्ता बढ़ा, 1 अक्टूबर से नई दरें प्रभावी

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: ibc24.in

छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने राज्य में अनुसूचित नियोजनों और शासकीय विभागों में कार्यरत कामगारों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की नई दरें घोषित की हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत यह संशोधन 1 अक्टूबर से प्रभावशील माना गया है। आकस्मिक निधि से भुगतान पाने वाले कर्मियों और विभिन्न सरकारी विभागों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों पर यह निर्णय सीधे लागू होगा।

प्रशासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के तहत पारिश्रमिक को कार्यकुशलता और क्षेत्रीय श्रेणियों में बाँटा गया है। अ श्रेणी में अकुशल श्रमिकों का मासिक मानदेय 10,948 रुपये रखा गया है, जबकि ब श्रेणी के लिए यह 10,688 रुपये और स श्रेणी में 10,420 रुपये तय हुआ है। अर्द्धकुशल कामगारों को अ वर्ग में 11,598 रुपये, ब वर्ग में 11,338 रुपये तथा स वर्ग में 11,078 रुपये मासिक मिलेंगे।

कुशल श्रेणी के कर्मियों हेतु अ, ब और स क्षेत्रों में क्रमशः 12,378 रुपये, 12,118 रुपये और 11,858 रुपये की दर नियत की गई है। उच्च कुशल वर्ग के कामगारों के लिए अ श्रेणी में 13,158 रुपये, ब श्रेणी में 12,898 रुपये एवं स श्रेणी में 12,638 रुपये मासिक मानदेय निर्धारित किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, लोक निर्माण, सिंचाई और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत मजदूरों के संदर्भ में पृथक न्यूनतम दरें लागू की जाएंगी।

श्रम विभाग के निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी कर्मी को पहले से तय दरों से अधिक पारिश्रमिक मिल रहा है, तो उस राशि में कोई कटौती नहीं होगी और मौजूदा भुगतान संरक्षित रहेगा। भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी के समय इस अंतर का समायोजन किया जाएगा। इसके अलावा, मासिक आधार पर वेतन पाने वाले कामगारों को प्रत्येक सप्ताह एक सवेतन अवकाश देने का नियम है।

विभागीय गणना के अनुसार, जिन पदों के लिए अलग दैनिक मजदूरी स्वीकृत नहीं है, वहाँ मासिक मानदेय में 26 से भाग देकर दैनिक दर तय होगी, जबकि एकल दिवस का पारिश्रमिक निकालने के लिए 30 से विभाजन का प्रावधान रखा गया है। यह संपूर्ण राशि एक कैलेंडर माह की समाप्ति के उपरांत देय होगी।

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