रायपुर: जाति प्रमाण पत्र में देरी पर अभनपुर तहसील की स्टेनो पर 1700 रुपये का जुर्माना

छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले की अभनपुर तहसील में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में हीलाहवाली करने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की गई है। निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बावजूद आवेदनों का निपटारा न करने के कारण संबंधित स्टेनो हेमलता दीवान पर 1700 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
प्रशासनिक विवरण के मुताबिक, तहसील कार्यालय अभनपुर में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित 17 आवेदन तय मियाद खत्म होने के बाद भी अनिर्णित अवस्था में पड़े हुए थे। नागरिक सेवाओं की प्रदायगी में बरती गई इस सुस्ती को पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही माना गया। इसके चलते प्रत्येक लंबित प्रकरण की एवज में 100 रुपये की दर तय करते हुए कुल 17 मामलों के लिए 1700 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अधिकारियों के अनुसार, यह प्रशासनिक कदम रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के दिशा-निर्देशों के आधार पर उठाया गया है। अर्थदंड की राशि को निर्धारित प्रक्रिया के तहत चालान बनवाकर सरकारी खजाने में विधिवत जमा करवा लिया गया है।
ज़िला प्रशासन ने रेखांकित किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम का मूल उद्देश्य आम जनता को सरकारी सेवाएं और आवश्यक प्रमाण पत्र तय समय-सीमा के भीतर सुलभ कराना है। अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, समय पर दायित्व पूरा न करने वाले अधिकारियों अथवा कर्मचारियों पर आर्थिक दंड लगाने की व्यवस्था की गई है।
प्रशासनिक अमले ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों और राजस्व से जुड़ी नागरिक सेवाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित समयावधि का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियम सम्मत कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी।