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वायु शोधक उपकरणों पर 18 फीसदी जीएसटी बरकरार, कर घटाने की मांग नहीं मानी गई

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Sohel Patel / Wikimedia Commons, CC0

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होने के बीच लोगों को महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदने में परेशानी हो रही है। इस स्थिति के बावजूद जीएसटी फिटमेंट समिति ने प्यूरीफायर और हेपा फिल्टर पर 18 प्रतिशत कर बनाए रखने का निर्णय लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और एक संसदीय स्थायी समिति ने इस कर को घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। इसके विपरीत समिति ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे राहत की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी।

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