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गणेशोत्सव के दौरान रायपुर में बदला यातायात प्लान, 19 मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Umesh Ratre / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

रायपुर में गणेशोत्सव के दौरान दर्शनार्थियों और आम लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यातायात व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने और आवागमन को सुगम बनाए रखने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू की है।

पुलिस कमिश्नर द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत शहर की ओर आने वाले 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन के समय में संशोधन किया गया है। रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 से शहर के आंतरिक क्षेत्रों में आने वाले मार्गों पर यह विशेष नियंत्रण प्रभावी रहेगा।

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार शाम के समय गणेश पंडालों, मूर्तियों और झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर निकल रहे हैं। इस वजह से मुख्य सड़कों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। लोगों की सुविधा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मालवाहक वाहनों पर रात 2 बजे तक प्रवेश प्रतिबंध लगाया गया है।

पुलिस के अनुसार यह संशोधित यातायात योजना 27 सितंबर 2026 तक पूरे शहर के चिन्हित मार्गों पर प्रभावी रहेगी। इसके पश्चात 28 सितंबर 2026 से पूर्ववत सामान्य यातायात नियम दोबारा लागू कर दिए जाएंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति के प्रबंधन और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए की गई है। शहरवासियों से अपील की गई है कि वे नए रूट चार्ट और समय-सारणी का पालन करते हुए यातायात प्रबंधन में सहयोग प्रदान करें। निर्धारित अवधि के दौरान मालवाहक वाहनों के वैकल्पिक मार्गों से संचालन की निगरानी की जाएगी।

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