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छत्तीसगढ़ में जमीन सीमांकन के लिए ई-कोर्ट मॉड्यूल लाइव, आयुक्त भू-अभिलेख ने कलेक्टरों को जारी किए निर्देश

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: DesiBoy101 / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

छत्तीसगढ़ शासन ने ज़मीनों के सीमांकन की व्यवस्था को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में ई-कोर्ट के तहत तैयार किए गए ऑनलाइन मॉड्यूल को आधिकारिक तौर पर सक्रिय कर दिया है। नवा रायपुर स्थित आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय ने राज्य के सभी ज़िला कलेक्टरों को इस बाबत आधिकारिक परिपत्र प्रेषित किया है, जिसके तहत सीमांकन से जुड़े आवेदन अब केवल डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार और आगे बढ़ाए जाएंगे।

आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय की ओर से ज़िला प्रशासन को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सीमांकन आवेदनों के डिजिटल संधारण के लिए पूर्व में भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रेषित किए जा चुके हैं। नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग प्रशासनिक स्तरों पर होने वाले कार्यों तथा सॉफ्टवेयर के सुचारु संचालन को लेकर एक विस्तृत यूजर मैनुअल भी ज़िलाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है।

शासन के निर्देशों के अनुसार, सभी ज़िला कलेक्टरों को अपने मातहत राजस्व न्यायालयों, तहसीलदारों तथा राजस्व निरीक्षकों को इस यूजर मैनुअल का गंभीरता से अध्ययन कराने को कहा गया है। ज़िला और मैदानी स्तर के राजस्व अमले को निर्देशित किया गया है कि वे सीमांकन के हर नए प्रकरण में इसी आधुनिक ऑनलाइन मॉड्यूल के तय नियमों के आधार पर अग्रिम विधिक प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा दिए गए इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य ज़िला स्तर पर राजस्व प्रशासन के कामकाज को पारदर्शी बनाना तथा सीमांकन की प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था के दायरे में लाना है। कलेक्टरों को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वे तहसील और राजस्व निरीक्षक वृत्त स्तर पर इस नई तकनीकी व्यवस्था का अनिवार्य पालन करवाएं, ताकि सीमांकन प्रकरणों का निपटारा डिजिटल दिशा-निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से किया जा सके।

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