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ओबीसी क्रीमी लेयर निर्णय पर केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से मांगा दो वर्ष का समय

केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) क्रीमी लेयर से संबंधित शीर्ष अदालत के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु दो वर्ष की मोहलत की मांग की है। इसके तहत सरकार ने आदेश को सीमित अग्रगामी प्रभाव (प्रॉस्पेक्टिव ओवररूलिंग) से लागू करने का अनुरोध किया है।
शासन के अनुसार, इस निर्णय को पिछली तथा वर्तमान भर्ती प्रक्रियाओं पर तत्काल प्रभाव से लागू करने से गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं। इससे उन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां, कैडर आवंटन और वरिष्ठता प्रभावित होने की आशंका है जो इस मुकदमे का हिस्सा नहीं थे।