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छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग में 42 वाणिज्यिक कर निरीक्षकों का चयन रद्द, मूल पदों पर भेजे गए

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Shreyasime / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

छत्तीसगढ़ राज्य कर विभाग ने सीमित विभागीय परीक्षा के जरिए पदोन्नत हुए 42 वाणिज्यिक कर निरीक्षकों का चयन निरस्त कर दिया है। विभागीय परीक्षा की प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। इस आदेश के अमल में आने के बाद पदोन्नति पाने वाले सभी कर्मियों को उनके पुराने लिपिकीय पदों पर वापस भेज दिया गया है।

राज्य कर आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने इस संबंध में विधिवत आदेश जारी किए हैं। यह मामला वर्ष 2021 और 2022 के दौरान आयोजित सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। उस समय लिपिक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति देकर कर निरीक्षक बनाया गया था। इसके बाद पूरी चयन प्रक्रिया और मूल्यांकन प्रणाली पर सवाल खड़े किए गए थे।

परीक्षा के आयोजन और चयन को लेकर मिली शिकायतों के बाद एक जांच समिति गठित की गई थी। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में परीक्षा प्रक्रिया में कई खामियां और अनियमितताएं पाई जाने की बात कही है। इस मामले में आरोप है कि विभाग ने परीक्षा का परिणाम घोषित किए बिना ही सीधे अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी थी। इसके अतिरिक्त चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

मामले में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया पर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दोबारा जांच में कुछ अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े थे और कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में एक जैसे उत्तर पाए गए थे। इसके अलावा परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा और गोपनीयता के मानकों की अनदेखी के आरोप भी सामने आए। भर्ती प्रक्रिया में कथित लेनदेन से संबंधित शिकायतों की भी जांच की गई।

जांच समिति द्वारा प्रक्रिया में गंभीर कमियों की पुष्टि किए जाने के बाद विभाग ने संबंधित चयन को रद्द करने का फैसला लिया। इस निर्णय के तहत चार वर्षों तक निरीक्षक के पद पर कार्य कर चुके सभी 42 कर्मियों को उनके मूल लिपिक पद पर वापस भेजा गया है।

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